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हाईकोर्ट पहुंचा नैनीताल के अंदरूनी मार्गों पर वाहन पार्किंग का मामला

  • एसएसपी को कोर्ट में पेश होने का आदेश

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर के अंदरूनी मार्ग स्नो व्यू, बिल्डा, जू रोड, सीआरएसटी स्कूल रोड सहित अन्य मार्गों में स्थित होटल स्वामियों व स्थानीय लोगों के द्वारा सड़क पर वाहन पार्क करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने एसएसपी नैनीताल प्रह्लाद नारायण मीणा को मामले पर ट्रैफिक प्लान के साथ 1 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा है। जिन होटल स्वामियों के द्वारा रोड पर वाहन पार्क कराए जा रहे हैं, उनसे निर्धारित पार्किंग में ही वाहन पार्क कराने को कहा है।
मामले के अनुसार अधिवक्ता श्रुति जोशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि शहर के अंदरूनी मार्गों में स्थित होटल स्वामियों और स्थानीय लोगों के द्वारा रोड पर ही वाहन पार्क किए जा रहे हैं। जिसकी वजह से जू रोड, बिल्डा रोड, स्नो व्यू सहित सीआरएसटी रोड में जाम लग जाता है। शहर की 45 प्रतिशत आबादी इसी क्षेत्र में निवास करती है। जाम लगने से स्कूली बच्चे और कर्मचारी तय समय में अपनी जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। अधिक जाम लगने से पैदल चलने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
नहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि जिन होटलों के द्वारा रोड में वाहन पार्क कराए जा रहे हैं और उनकी वजह से जाम लग रहा है। उनके वाहनों को निर्धारित पार्किंग में ही वाहन पार्क कराने के आदेश दिए जाएं। साथ ही दो दिन के लिए बिल्डा रोड के ट्रैफिक को व्यवस्थित किया जाए। क्योंकि स्कूल में शीतकालीन अवकाश घोषित होने वाला है।

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